क्या म्यूचुअल फंड में नाबालिग निवेश कर सकते हैं?

क्या म्यूचुअल फंड में नाबालिग निवेश कर सकते हैं?
 

18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति (माइनर) माता-पिता / कानूनी अभिभावकों की मदद से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। नाबालिग को माता-पिता / अभिभावक द्वारा प्रस्तुत एकमात्र खाता धारक होना चाहिए।नाबालिग को म्युचुअल फंड फोलियो में संयुक्त होल्डिंग की अनुमति नहीं होती है। माइनर के लिए एक निवेश लक्ष्य होना चाहिए, जिसे म्युचुअल फंड में निवेश करके प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जैसे उच्च शिक्षा के लिए फंडिंग।

उच्च शिक्षा या विवाह के लिए धन संचय करने के लिए, माता-पिता आमतौर पर बच्चों के नाम में एक तरफ धनराशि निर्धारित करते हैं ताकि निवेश की जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके।

म्युचुअल फंड में निवेश कुछ शर्तों के अधीन होकर नाबालिगों के नाम पर किया जा सकता है।

शर्तेँ

नाबालिग के म्यूचुअल फंड फोलियो में किसी भी संयुक्त धारक की अनुमति नहीं होती है। नाबालिग फोलियो में पहला और एकमात्र धारक होता है। नाबालिग को एक प्राकृतिक अभिभावक (पिता या माता) या कानूनी अभिभावक (अदालत द्वारा नियुक्त) द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आवेदन पत्र

जैसा कि एक नाबालिग एक वैध अनुबंध में प्रवेश करने में असमर्थ होते है, आवेदन पत्र को अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

दस्तावेज़

  • निम्नलिखित की स्व-सत्यापित प्रतियाँ।
  • अभिभावक का पैन
  • नाबालिग के जन्म की तारीख (जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट) का सबूत देने वाले दस्तावेज की प्रति
  • भुगतान साधन (नाबालिग के खाते से या अभिभावक के खाते से चेक) द्वारा होना चाहिए।

केवाईसी

धन में निवेश के लिए केवाईसी औपचारिकताओं का पालन करना अभिभावक के लिए अनिवार्य है।

फोलियो का संचालन

अभिभावक म्युचुअल फंड खाते को तब तक संचालित कर सकते हैं जब तक कि नाबालिग 18 वर्ष का नहीं हो जाता है। हालांकि, एक बार नाबालिग 18 वर्ष का हो जाने पर खाते में सभी लेन-देन तब तक निलंबित रहते हैं जब तक कि फोलियो की स्थिति को बदलकर ठीक नहीं कर दिया जाता।

नोट 

1.अभिभावक के परिवर्तन के मामले में, एक मौजूदा अभिभावक से एनओसी या नए संरक्षक के लिए अदालत के आदेश को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यदि कोई मौजूदा अभिभावक जीवित है।

Last Updated: 30-Dec-2019

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